सोशल मीडिया एडिक्शन केस में बड़ा फैसला: मेटा और गूगल/यूट्यूब पर 6 मिलियन डॉलर का जुर्माना
4/17/2026, 12:20:00 PM
लॉस एंजेलिस में हुए एक अहम केस में ज्यूरी ने मेटा और गूगल/यूट्यूब को सोशल मीडिया एडिक्शन के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए 6 मिलियन डॉलर का हर्जाना भरने का आदेश दिया। केस में सामने आए आंतरिक दस्तावेजों ने बच्चों को प्लेटफॉर्म पर लाने की रणनीतियों को उजागर किया। इस फैसले से टेक कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी और भविष्य में खासकर बच्चों के लिए सख्त नियम लागू हो सकते हैं।
अमेरिका के लॉस एंजेलिस में हुए एक ऐतिहासिक सिविल ट्रायल में ज्यूरी ने मेटा (इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी) और गूगल/यूट्यूब को सोशल मीडिया एडिक्शन से जुड़े मामले में जिम्मेदार ठहराते हुए कुल 6 मिलियन डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया है। मार्केटिंग एजेंट ब्लॉग की रिपोर्ट के मुताबिक, “केली” नाम की प्लेंटिफ ने बचपन में इंस्टाग्राम की लत लगने, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े असर और जीवन पर हुए लंबे समय के नुकसान को लेकर यह केस किया था। इस केस को खास बनाने वाली बात सिर्फ फैसला नहीं, बल्कि ट्रायल के दौरान सामने आए आंतरिक दस्तावेज भी हैं। रिपोर्ट के अनुसार, मेटा के अंदर से लीक हुई ईमेल्स में कुछ अधिकारियों ने लिखा था कि “अगर हमें टीन्स में जीतना है, तो हमें उन्हें ट्वीन (13 साल से कम उम्र के बच्चे) के रूप में ही प्लेटफॉर्म पर लाना होगा”, जबकि कंपनी की आधिकारिक पॉलिसी 13+ उम्र सीमा की बात करती रही है। डेटा में यह भी सामने आया कि 11 साल के बच्चे दूसरी ऐप्स की तुलना में इंस्टाग्राम पर वापस आने की चार गुना