राजस्थान में फूड सेफ्टी जांच के बाद 17 पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स, जिनमें 11 ब्रांडेड घी शामिल हैं, बैन किए गए। छापेमारी में बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड और मिलावटी सामान मिला। लोगों को सलाह दी गई है कि खरीदते समय लेबल, FSSAI नंबर और एक्सपायरी डेट जरूर जांचें।
राजस्थान में पैकेज्ड फूड को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच में 17 तरह के पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स फेल पाए गए, जिनमें 11 ब्रांडेड घी भी शामिल हैं। इन सभी पर बाजार में बिक्री रोक दी गई है। इसके अलावा हल्दी, भुना चना, केसर बत्ती, चाय और कुछ मिठाई से जुड़े प्रोडक्ट्स भी मानकों पर खरे नहीं उतरे।
फरवरी और मार्च में जयपुर सहित कई शहरों में छापेमारी हुई। इन कार्रवाइयों में एक्सपायरी डेट निकल चुके प्रोडक्ट्स, मिलावटी पनीर और दूसरी खाने की चीजें बड़ी मात्रा में पकड़ी गईं। कुछ मामलों में एक्सपायरी डेट बदलने और केमिकल मिलाने की बात भी सामने आई।
एक जगह से 30,000 किलो से ज्यादा संदिग्ध या एक्सपायर्ड सामान मिला। लोगों के लिए यह साफ चेतावनी है कि रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें—जैसे घी, मसाले, स्नैक्स और मिठाइयाँ—अगर सही और भरोसेमंद जगह से नहीं ली गईं, तो सेहत को नुकसान हो सकता है।
मिलावटी घी-तेल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और दिल व लिवर की बीमारी का खतरा रहता है। खराब मसालों में हानिकारक रंग और केमिकल हो सकते हैं। अगर कुछ गड़बड़ लगे, तो तुरंत शिकायत करें। सरकार ने दुकानदारों के लिए भी सख्त नियम बनाए हैं।
नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना, लाइसेंस रद्द या जेल भी हो सकती है। अगर ऐसी कार्रवाई लगातार होती रही, तो बाजार में मिलावटी सामान कम होगा। इससे आम लोगों और ईमानदार व्यापारियों दोनों को फायदा मिलेगा। सबसे जरूरी बात—सिर्फ ब्रांड या पैकिंग देखकर भरोसा न करें, सही जानकारी जरूर जांचें।
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