RBI की सख्ती: सरकारी बैंकों और Pine Labs पर ₹2.17 करोड़ से ज्यादा जुर्माना

3/30/2026, 10:27:00 AM

RBI ने Union Bank, Bank of India, Central Bank और Pine Labs पर नियमों के उल्लंघन के लिए ₹2.17 करोड़ से ज्यादा जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई KYC, PSL, अनधिकृत ट्रांजैक्शन और बिना पूरी KYC के PPI जारी करने जैसी गड़बड़ियों पर हुई। इससे साफ है कि RBI बैंकिंग और fintech सेक्टर में नियमों को लेकर सख्त है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन पर तीन सरकारी बैंकों—Union Bank of India, Bank of India और Central Bank of India—साथ ही fintech कंपनी Pine Labs पर कुल ₹2.17 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बैंकिंग सिस्टम में अनुशासन और ग्राहक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए की गई है। किस पर कितना जुर्माना लगा? RBI के आदेश के मुताबिक Union Bank of India पर ₹95.40 लाख, Central Bank of India पर ₹63.60 लाख, Bank of India पर ₹58.50 लाख और Pine Labs पर ₹3.10 लाख का जुर्माना लगाया गया। RBI ने साफ किया कि यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन पर है, न कि किसी खास ट्रांजैक्शन की वैधता पर सवाल उठाने के लिए। बैंकों की क्या गलतियां थीं? Union Bank के मामले में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में ग्राहकों को समय पर पैसा वापस नहीं किया गया और 24x7 रिपोर्टिंग सिस्टम पूरी तरह उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा कुछ खातों में नियमों के खिलाफ मैनुअल हस्तक्षेप भी पाया गया। Bank of India पर प्रायोरिटी

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