यह मामला SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में कुछ चुनावी फैसलों को रद्द करने, ECI-Net के डेटा की जांच और पूरे मामले की SIT या न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है।
SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में दायर याचिका में चुनाव आयोग के कामकाज और कुछ फैसलों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में मामले की जांच के लिए SIT बनाने या न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग में फैसले लेने की ताकत एक जगह पर ज्यादा केंद्रित हो गई है। याचिका में दावा किया गया है कि कई अहम फैसले दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के बीच फैसलों को लेकर मतभेद का भी जिक्र किया गया है।
किन फैसलों को रद्द करने की मांग याचिका में SIR की प्रक्रिया में किए गए बदलावों पर सवाल उठाया गया है। इसके साथ ही फॉर्म-6 में बदलाव, ECI-Net के जरिए डेटा पर नियंत्रण और Electoral Registration Officers से जुड़े कुछ फैसलों का भी जिक्र किया गया है।
याचिका में पश्चिम बंगाल में 16.10 लाख अपील दायर किए जाने के मामले को भी उठाया गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि इस मामले की जानकारी दोनों चुनाव आयुक्तों को नहीं दी गई थी।
याचिका में मांग की गई है कि जिन फैसलों को दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिया गया, उन्हें रद्द किया जाए। इसके साथ ही फॉर्म-6 को पहले की व्यवस्था के अनुसार लागू करने की मांग की गई है।
14 फैसलों पर आपत्ति का दावा याचिका में एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। इसमें दावा किया गया था कि पिछले 10 महीनों के दौरान कम से कम 14 बार मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसलों पर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आपत्ति जताई थी।
याचिका के मुताबिक, इन आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। हालांकि, इन दावों पर अंतिम फैसला अदालत को करना है।
याचिका में ECI-Net के तहत जमा किए गए डेटा की फोरेंसिक जांच कराने की मांग भी रखी गई है। साथ ही पूरे मामले की जांच SIT या न्यायिक जांच के जरिए कराने की मांग की गई है।
चुनाव आयोग ने क्या कहा चुनाव आयोग ने इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि किसी मुद्दे पर अंदरूनी मतभेद होना कामकाज का हिस्सा है। आयोग के अनुसार, अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आखिर में लिए जाने वाले फैसले सहमति से ही होते हैं।
इस बयान के बाद याचिका में लगाए गए आरोप और चुनाव आयोग के पक्ष के बीच अंतर सामने आया है। अब मामले में आगे की स्थिति सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और अदालत के रुख पर निर्भर करेगी।
2 अक्टूबर से प्रदर्शन का ऐलान इस विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने ज्ञानेश कुमार को 48 घंटे का अल्टिमेटम दिया था। पार्टी ने कहा था कि अगर वह इस्तीफा नहीं देते हैं तो 2 अक्टूबर से देशभर में प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे।
कांग्रेस भी पहले से चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस ने शुक्रवार को कई शहरों में प्रदर्शन किए थे।
बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए आरोप भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को बदनाम करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव में लगातार हार के कारण कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं।
इस मुद्दे पर बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समेत कई नेताओं ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी।
फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। याचिका में चुनाव आयोग के कुछ फैसलों को रद्द करने, ECI-Net के डेटा की जांच कराने और पूरे मामले की SIT या न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। मामले में आगे की स्थिति अदालत की सुनवाई और आदेश से साफ होगी।
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