1 अप्रैल से लागू होगा नया आयकर अधिनियम-2025: 6 दशक पुराना कानून खत्म, जोधपुर में 10 मार्च को मेगा सेमिनार

2/28/2026, 10:49:00 AM

देश में 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम 2025 लागू होगा, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। नए नियमों की जानकारी देने के लिए आयकर विभाग, जोधपुर 10 मार्च को जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (JIA) हॉल में सेमिनार आयोजित करेगा। सेमिनार में ‘टैक्स वर्ष’ का नया सिस्टम, भत्तों में बढ़ोतरी (जैसे शिक्षा और हॉस्टल भत्ता) और फॉर्म-16 के नए रूप सहित टीडीएस-टीसीएस के आसान नियम समझाए जाएंगे। अधिकारियों ने आम नागरिकों, व्यापारियों और प्रोफेशनल्स से फ्री सेमिनार में शामिल होने की अपील की है।

देश में 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है, जो 60 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। नए कानून के प्रावधान, नियम और बदलावों की सही जानकारी आम लोगों और व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए आयकर विभाग, जोधपुर की तरफ से 10 मार्च को एक खास सेमिनार रखा जा रहा है। इस मेगा सेमिनार की तैयारी के लिए आयकर ऑफिस में बैठक हुई। शहर के कई प्रतिष्ठित लोग और अलग-अलग व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। चर्चा के बाद तय हुआ कि 10 मार्च को न्यू पावर हाउस रोड स्थित जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (जेआईए) हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सेमिनार में इन बड़े बदलावों पर होगी चर्चा वर्कशॉप में चार्टर्ड अकाउंटेंट और आयकर अधिकारी नए कानून की बारीकियां आसान भाषा में समझाएंगे। सेमिनार में मुख्य रूप से इन बातों पर जानकारी दी जाएगी: 'टैक्स वर्ष' का नया नियम: जटिल 'असेसमेंट ईयर' (आकलन वर्ष) और 'प्रीवियस ईयर' (पिछला वित्तीय वर्ष) की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब इसकी जगह एक सिंगल 'ट