राजस्थान हाईकोर्ट को जल्द नियमित मुख्य न्यायाधीश मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 31 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। यह फैसला उस समय आया है जब नियमित CJ की नियुक्ति को लेकर वकील भी मांग और विरोध कर रहे थे।
राजस्थान हाईकोर्ट में लंबे समय से खाली चल रहे नियमित मुख्य न्यायाधीश के पद को लेकर अब तस्वीर साफ होती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 31 अगस्त 2026 की बैठक में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है।
जयपुर/नई दिल्ली। राजस्थान हाईकोर्ट को जल्द ही नियमित मुख्य न्यायाधीश मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के. अग्रवाल के नाम की सिफारिश राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए की है।
कॉलेजियम की यह बैठक 31 अगस्त 2026 को हुई थी। राजस्थान हाईकोर्ट में फिलहाल जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही थी। अब कॉलेजियम की सिफारिश के बाद इस दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।
जस्टिस संजय के. अग्रवाल होंगे राजस्थान के नए CJ कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के लिए जस्टिस संजय के. अग्रवाल का नाम आगे बढ़ाया है। वह अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने की।
कॉलेजियम की सिफारिश के बाद अब जस्टिस संजय के. अग्रवाल की नियुक्ति की बाकी सरकारी प्रक्रिया पूरी होनी है। इसके बाद ही वह राजस्थान हाईकोर्ट के नियमित मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम शुरू कर पाएंगे।
राजस्थान हाईकोर्ट में नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का मुद्दा पिछले कुछ समय से चर्चा में रहा है। वकीलों की ओर से भी इस पद पर जल्द नियुक्ति की मांग की जा रही थी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को लेकर भी विवाद इस पूरे मामले के बीच राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को लेकर भी विवाद सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने इस मामले को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था।
रिपोर्टों के अनुसार, जस्टिस मेहता ने पत्र में कुछ गंभीर शिकायतें रखी थीं। इसके बाद CJI की ओर से जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा से उनका पक्ष भी पूछा गया था। इस घटनाक्रम के बीच राजस्थान हाईकोर्ट में नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की मांग और तेज हो गई थी।
बार एसोसिएशन ने भी उठाई थी मांग राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की मांग को लेकर विरोध भी किया गया। वकीलों ने इस मुद्दे पर न्यायिक काम से दूर रहने का फैसला लिया। बार एसोसिएशन के वकीलों ने 5 सितंबर तक न्यायिक काम से अलग रहने की बात कही थी। उनका कहना था कि हाईकोर्ट के काम को सही तरीके से चलाने के लिए नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जरूरी है।
कॉलेजियम की ओर से जस्टिस संजय के. अग्रवाल के नाम की सिफारिश ऐसे समय हुई है, जब यह मुद्दा राजस्थान हाईकोर्ट में काफी चर्चा में था। इसलिए इस सिफारिश को अहम कदम माना जा रहा है।
चार हाईकोर्ट के लिए नामों की सिफारिश 31 अगस्त की बैठक में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिर्फ राजस्थान हाईकोर्ट के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरे हाईकोर्ट के लिए भी मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की। इनमें राजस्थान हाईकोर्ट के लिए जस्टिस संजय के. अग्रवाल का नाम शामिल है।
राजस्थान हाईकोर्ट के लिए यह फैसला ऐसे समय आया है, जब नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की मांग लगातार सामने आ रही थी। कॉलेजियम की सिफारिश से अब इस पद पर स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
हालांकि, अभी कॉलेजियम की सिफारिश के बाद नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया बाकी है। जस्टिस संजय के. अग्रवाल के नाम पर अंतिम आदेश जारी होने के बाद ही राजस्थान हाईकोर्ट को नया नियमित मुख्य न्यायाधीश मिलेगा।
फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़े लोगों की नजर अब आगे की प्रक्रिया पर है। अगर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होती है तो हाईकोर्ट को नियमित मुख्य न्यायाधीश मिल जाएगा और लंबे समय से चल रही इस मांग का रास्ता भी साफ हो जाएगा।
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