महाराष्ट्र में 20 अगस्त से उन ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी, जिनके पास मराठी का जरूरी प्रमाणपत्र या कामकाजी ज्ञान नहीं है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के मुताबिक, पहले नोटिस दिया जाएगा और नियमों का पालन नहीं करने पर ड्राइविंग लाइसेंस और बैज तीन महीने तक निलंबित किया जा सकता है।
महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का “कामकाजी ज्ञान” रखने की शर्त को लेकर अब कार्रवाई शुरू होने जा रही है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बुधवार, 19 अगस्त को घोषणा की कि ऐसे चालकों के खिलाफ अभियान 20 अगस्त से शुरू किया जाएगा, जिनके पास मराठी भाषा का आवश्यक प्रमाणपत्र नहीं है या जिन्हें मराठी का कामकाजी ज्ञान नहीं है। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सरनाईक ने कहा कि परिवहन विभाग की ओर से गुरुवार से ऐसे ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो निर्धारित मराठी भाषा संबंधी आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं।
पहले नोटिस, फिर लाइसेंस और बैज पर कार्रवाई परिवहन मंत्री के मुताबिक, कार्रवाई की प्रक्रिया सीधे लाइसेंस रद्द करने से शुरू नहीं होगी। पहले संबंधित चालक को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद चालक को नियमों के अनुरूप आवश्यक शर्त पूरी करने का अवसर दिया जाएगा। यदि इसके बावजूद चालक निर्धारित अनुपालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। मंत्री ने बताया कि ऐसे मामले में चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और बैज तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। यह व्यवस्था उन चालकों पर लागू होगी जिनके पास मराठी भाषा का आवश्यक प्रमाणपत्र नहीं है या जिन्हें मराठी का “वर्किंग नॉलेज” यानी कामकाजी स्तर का ज्ञान नहीं है।
20 अगस्त से शुरू होगा अभियान सरनाईक ने स्पष्ट किया कि अभियान गुरुवार, 20 अगस्त से शुरू होगा। इसके तहत ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के बीच मराठी भाषा संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन की जांच की जाएगी। मंत्री की घोषणा के अनुसार, अभियान का मुख्य फोकस यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक परिवहन सेवा से जुड़े चालक निर्धारित मराठी भाषा संबंधी नियमों का पालन कर रहे हैं।
किन चालकों पर होगी कार्रवाई? उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कार्रवाई मुख्य रूप से दो श्रेणियों के चालकों पर केंद्रित होगी—ऑटो-रिक्शा चालक और टैक्सी चालक। जिनके पास आवश्यक मराठी प्रमाणपत्र नहीं होगा या जिनके पास मराठी का कामकाजी ज्ञान नहीं पाया जाएगा, उन्हें नोटिस दिया जा सकता है। यदि नोटिस के बाद भी नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो परिवहन विभाग चालक के लाइसेंस और बैज को तीन महीने के लिए निलंबित करने की कार्रवाई कर सकता है।
सरकार ने क्या कहा? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बुधवार को पत्रकारों को इस अभियान की जानकारी दी। उन्होंने दोहराया कि मराठी का आवश्यक प्रमाणपत्र या कामकाजी ज्ञान नहीं रखने वाले ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के खिलाफ कार्रवाई गुरुवार से शुरू होगी। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में अभियान के दौरान कितने चालकों की जांच की जाएगी, कितने अधिकारियों या टीमों को तैनात किया जाएगा और जांच की विस्तृत प्रक्रिया क्या होगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है।
इसी तरह, उपलब्ध रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि अब तक कितने चालकों के पास आवश्यक प्रमाणपत्र नहीं पाया गया है। फिलहाल मंत्री की घोषणा के मुताबिक, 20 अगस्त से अभियान शुरू होना है और नियमों का पालन नहीं करने वालों को पहले नोटिस तथा बाद में लाइसेंस और बैज निलंबन जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
महाराष्ट्र, मराठी भाषा, ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, प्रताप सरनाईक, मराठी ज्ञान, ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्सी बैज, परिवहन विभाग, महाराष्ट्र सरकार Maharashtra, Marathi Language, Auto Rickshaw Drivers, Taxi Drivers, Pratap Sarnaik, Marathi Knowledge, Driving Licence, Taxi Badge, Transport Department Maharashtra, Marathi bhasha, auto rickshaw driver, taxi driver, Pratap Sarnaik, Marathi gyan, driving license, taxi badge, Maharashtra transport department महाराष्ट्र में मराठी नहीं जानने वाले ऑटो टैक्सी चालकों पर कार्रवाई, 20 अगस्त से मराठी ज्ञान को लेकर ड्राइवरों की जांच, मराठी प्रमाणपत्र नहीं होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन, प्रताप सरनाईक का मराठी भाषा को लेकर बड़ा ऐलान, Maharashtra Marathi language action against auto taxi drivers महाराष्ट्र, मराठी भाषा, ऑटो टैक्सी, प्रताप सरनाईक, परिवहन विभाग, मुंबई, ड्राइवर लाइसेंस, NetGramNews
Disclaimer
Images are for illustrative purposes only and some editing of images done by using AI.
Published by: Ishrat. For newsroom standards, byline transparency, and correction requests, review our editorial standards and corrections policy.
Need to contact the newsroom directly? Email netgramnews@gmail.com or visit the team page.