असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए देशभर में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। आयकर विभाग के अनुसार शुक्रवार दोपहर तक 5.5 करोड़ (55 मिलियन) से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करें, ताकि किसी भी तकनीकी परेशानी से बचा जा सके।
आयकर विभाग ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अब तक 5.5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग के मुताबिक, केवल 30 जुलाई को ही 42 लाख से अधिक करदाताओं ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया। यह आंकड़ा दर्शाता है कि अंतिम तिथि के करीब बड़ी संख्या में लोग रिटर्न दाखिल कर रहे हैं।
विभाग ने अपने संदेश में कहा कि करदाता समय पर रिटर्न दाखिल करें और अंतिम समय की भीड़ से बचें। समय रहते ITR भरने से पोर्टल पर अधिक ट्रैफिक, तकनीकी समस्याओं और जल्दबाजी में होने वाली गलतियों से बचा जा सकता है।
ITR-1 (सहज) किन लोगों के लिए है? आयकर विभाग के अनुसार ITR-1 (सहज) उन निवासी व्यक्तियों के लिए निर्धारित है जिनकी कुल वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है। यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी आय वेतन या पेंशन से होती है, अधिकतम दो मकानों से आय प्राप्त होती है (निर्धारित शर्तों के अनुसार), अन्य स्रोतों से आय होती है तथा कुछ निर्धारित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ भी शामिल होते हैं।
ITR-2 किसे भरना होता है? ITR-2 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए है जिनकी आय पूंजीगत लाभ, विदेशी संपत्तियों या ऐसे अन्य स्रोतों से होती है जो ITR-1 के दायरे में नहीं आते। हालांकि यह फॉर्म उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से होती है।
पिछले साल की तुलना क्यों नहीं की जा सकती?
पिछले वर्ष असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की मूल अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। लेकिन आयकर फॉर्म में किए गए बदलाव और ई-फाइलिंग सिस्टम की तैयारी के कारण सरकार ने इसे पहले 15 सितंबर तक बढ़ा दिया था। बाद में ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं को देखते हुए अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई थी। विस्तारित समय सीमा तक पिछले वर्ष 7.
3 करोड़ (73 मिलियन) से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। हालांकि इस वर्ष के आंकड़ों की सीधे पिछले वर्ष से तुलना करना सही नहीं माना जा रहा है।
विशेषज्ञों ने क्या कहा? प्राइस वॉटरहाउस एंड कंपनी एलएलपी के पार्टनर हितेश साहनी का कहना है कि इस वर्ष का मौजूदा आंकड़ा मुख्य रूप से ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने वाले करदाताओं का है। गैर-ऑडिट वाले कई व्यवसायिक मामलों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक है। इसलिए आने वाले दिनों में रिटर्न की कुल संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं, ग्रांट थॉर्नटन के पार्टनर रिचर्ड साहनी ने कहा कि हर वर्ष बड़ी संख्या में करदाता अंतिम तारीख के आसपास रिटर्न दाखिल करते हैं। उन्होंने सलाह दी कि लोगों को समय से पहले ITR दाखिल कर देना चाहिए, ताकि Form 26AS, Annual Information System (AIS) और अन्य वित्तीय दस्तावेजों का मिलान आराम से किया जा सके। यदि किसी प्रकार की जानकारी में अंतर मिलता है तो उसे समय रहते ठीक किया जा सकता है और बाद में रिटर्न संशोधित करने की जरूरत भी कम पड़ती है।
समय पर ITR भरने के क्या हैं फायदे? समय से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने से कई लाभ मिलते हैं। करदाता अपने दस्तावेजों का सही मिलान कर सकते हैं, पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों से बच सकते हैं और किसी भी त्रुटि को समय रहते सुधार सकते हैं। इसके अलावा अंतिम समय में होने वाली भागदौड़ और तनाव से भी राहत मिलती है। आयकर विभाग लगातार करदाताओं से अपील कर रहा है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें, ताकि पूरी प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके।
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