सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान किया

2/21/2026, 7:35:00 AM

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले लगाए गए टैरिफ को अवैध करार देने के बाद Donald Trump ने नया 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। कोर्ट ने 6-3 के फैसले में कहा कि IEEPA के तहत राष्ट्रपति बड़े पैमाने पर टैरिफ नहीं लगा सकते, क्योंकि यह अधिकार कांग्रेस के पास है। ट्रंप ने फैसले को निराशाजनक बताते हुए कुछ जजों की आलोचना की, जबकि Clarence Thomas, Samuel Alito और Brett Kavanaugh की सराहना की। उन्होंने अब Trade Act of 1974 के तहत नया टैरिफ लगाने और सख्त कदम उठाने की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले लगाए गए टैरिफ को अवैध करार देने के बाद Donald Trump ने नए 10% ग्लोबल टैरिफ की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह शुल्क एक अलग कानून के तहत लगाया जाएगा। फैसले के बाद व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कोर्ट के फैसले को “बेहद निराशाजनक” बताया और कुछ जजों पर विदेशी हितों से प्रभावित होने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कुछ जजों को “मूर्ख और लैपडॉग्स” तक कह दिया। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ नाम के रिपब्लिकन (RINOs) हैं और रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “यह फैसला हमारे देश के लिए बहुत निराशाजनक है। कोर्ट के कुछ सदस्यों के पास देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है।” ट्रंप ने आरोप लगाया कि कोर्ट विदेशी हितों से प्रभावित हो गया है और संविधान के प्रति वफादार नहीं है। तीन जजों की तारीफ ट्रंप ने उन तीन जजों की सराहना की जिन्होंने बहुमत के फैसले से असहमति जताई थी — Clarence Thomas Samuel

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