वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। समय पर रिटर्न नहीं भरने पर ₹5000 तक लेट फीस लग सकती है। ITR दाखिल करते समय सैलरी के साथ बैंक ब्याज, निवेश, शेयर, म्यूचुअल फंड और अन्य आय की सही जानकारी देना जरूरी है। रिटर्न भरने से पहले Form 16, AIS, TIS और Form 26AS जरूर जांचें और सही ITR फॉर्म चुनें। रिटर्न जमा करने के बाद ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। समय पर रिटर्न फाइल नहीं करने पर टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी पड़ सकती है। ITR भरते समय आय, निवेश और वित्तीय लेन-देन की सही जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग अब AI और डेटा एनालिटिक्स के जरिए जानकारी की जांच करता है।
ITR Filing से पहले इन 10 बातों का रखें ध्यान इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ फॉर्म 16 के आधार पर नहीं भरना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि फॉर्म 16 में दी गई जानकारी ही पूरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको बैंक FD, RD, सेविंग अकाउंट ब्याज, डिविडेंड, किराया, फ्रीलांस काम, शेयर या म्यूचुअल फंड से आय हुई है तो उसकी जानकारी भी ITR में देनी होगी। आय छिपाने या गलत जानकारी देने पर बाद में टैक्स डिमांड, ब्याज और जुर्माना लग सकता है।
सही ITR फॉर्म चुनना जरूरी रिटर्न भरते समय सही फॉर्म का चुनाव करना बहुत जरूरी है। गलत ITR फॉर्म भरने पर रिटर्न डिफेक्टिव माना जा सकता है। ITR-1: सैलरी, पेंशन और सामान्य ब्याज आय वालों के लिए। ITR-2: कैपिटल गेन, एक से ज्यादा घर, विदेशी संपत्ति या आय वालों के लिए। ITR-3: बिजनेस, फ्रीलांस, F&O या ट्रेडिंग करने वालों के लिए। ITR-4: छोटे कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए।
AIS, TIS और Form 26AS जरूर मिलाएं ITR फाइल करने से पहले फॉर्म 16, Form 26AS, Annual Information Statement (AIS) और Taxpayer Information Summary (TIS) को जरूर जांचना चाहिए। इन दस्तावेजों में दिखाई गई आय और आपके रिटर्न में दी गई जानकारी अलग होने पर विभाग आपसे स्पष्टीकरण मांग सकता है। किसी जानकारी में गलती होने पर टैक्स पोर्टल पर सुधार के लिए शिकायत दर्ज की जा सकती है।
नौकरी बदलने पर दोनों कंपनियों की सैलरी जोड़ें अगर आपने एक वित्त वर्ष में नौकरी बदली है तो पुरानी और नई कंपनी से मिली पूरी सैलरी को जोड़कर ITR भरना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर टैक्स की गणना गलत हो सकती है और बाद में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है।
बैंक और ब्याज आय की जानकारी न छिपाएं ITR में सभी बैंक खातों की सही जानकारी देना जरूरी है। खासतौर पर जिस खाते में टैक्स रिफंड आना है, उसका अकाउंट नंबर और IFSC कोड सही होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि अगर बैंक ब्याज पर TDS नहीं कटा है तो उसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैंक की जानकारी AIS और अन्य रिकॉर्ड के जरिए विभाग तक पहुंच सकती है।
शेयर, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी बिक्री की जानकारी दें PAN से जुड़े डिमैट अकाउंट और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड के जरिए शेयर, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी से जुड़े लेन-देन की जानकारी विभाग को मिल सकती है। शेयर बेचने, म्यूचुअल फंड रिडीम करने या प्रॉपर्टी बेचने से हुए लाभ और नुकसान दोनों की जानकारी ITR में देना जरूरी है। नुकसान दिखाने से भविष्य में टैक्स लाभ मिल सकता है।
टैक्स कटौती का दावा दस्तावेजों के साथ करें 80C, NPS, 80D (हेल्थ इंश्योरेंस) और होम लोन ब्याज जैसी कटौतियों का दावा करते समय संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें। जरूरत पड़ने पर विभाग इनका प्रमाण मांग सकता है।
विदेशी निवेश की जानकारी देना जरूरी अगर किसी टैक्सपेयर ने विदेशी शेयर, ETF, बैंक अकाउंट या किसी विदेशी प्लेटफॉर्म में निवेश किया है तो उसकी जानकारी ITR में देनी पड़ सकती है। खासतौर पर रेजिडेंसी स्टेटस के आधार पर विदेशी संपत्ति की जानकारी देना जरूरी हो सकता है।
ITR फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन करें सिर्फ रिटर्न सबमिट करना पर्याप्त नहीं है। आधार OTP, नेट बैंकिंग, डिमैट अकाउंट या डिजिटल सिग्नेचर के जरिए ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है। समय पर वेरिफिकेशन नहीं करने पर रिटर्न अमान्य हो सकता है।
31 जुलाई के बाद देनी होगी लेट फीस अगर टैक्सपेयर 31 जुलाई की अंतिम तारीख तक ITR फाइल नहीं कर पाता है तो वह 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है। सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा होने पर लेट फीस 5000 रुपए तक हो सकती है। सालाना आय 5 लाख रुपए या उससे कम होने पर लेट फीस 1000 रुपए हो सकती है। इनकम टैक्स विभाग बैंक खाते, TDS, शेयर-म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी और अन्य वित्तीय गतिविधियों से जुड़ी जानकारी का मिलान करता है। इसलिए रिटर्न भरते समय हर जानकारी सही और पूरी देना जरूरी है।
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