मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख सी. जोसेफ विजय की पेरंबूर विधानसभा सीट से जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर नया नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने मुख्यमंत्री, भारत निर्वाचन आयोग और पेरंबूर के रिटर्निंग ऑफिसर समेत सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भेजने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है।
चेन्नई में मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पेरंबूर विधानसभा सीट से हुई चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने मुख्यमंत्री सी.
जोसेफ विजय, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और पेरंबूर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर सहित सभी संबंधित पक्षों को नए सिरे से नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने नोटिस जारी करने के बाद मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
नोटिस तामील नहीं होने पर अदालत ने दिया नया आदेश सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता रिचर्डसन विल्सन ने अदालत को बताया कि पहले जारी किए गए नोटिस मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और पेरंबूर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को तामील नहीं हो सके थे। इसी कारण मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। वकील की दलील सुनने के बाद अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को दोबारा नोटिस जारी करने का आदेश दिया, ताकि सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिल सके।
किसने दायर की है चुनाव याचिका? यह चुनाव याचिका डीएमके नेता आर.डी. शेखर ने दायर की है। उन्होंने पेरंबूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें टीवीके प्रमुख और वर्तमान मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से 53,715 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद आर.डी. शेखर ने हाईकोर्ट का रुख किया और मुख्यमंत्री की जीत को चुनौती देते हुए चुनाव परिणाम को रद्द करने की मांग की।
याचिका में क्या लगाए गए हैं आरोप? याचिका में आर. डी. शेखर ने अदालत से सी.
जोसेफ विजय की चुनावी जीत को शून्य घोषित करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है। इसके अलावा हलफनामे में कुछ विसंगतियों (Discrepancies) का भी उल्लेख किया गया है। इन्हीं आधारों पर याचिकाकर्ता ने चुनाव परिणाम को निरस्त करने की मांग करते हुए अदालत से हस्तक्षेप की अपील की है। हालांकि, अदालत ने फिलहाल इन आरोपों के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। मौजूदा सुनवाई केवल नोटिस जारी करने और सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देने तक सीमित रही।
अब आगे क्या होगा? मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री सी.
जोसेफ विजय, भारत निर्वाचन आयोग और पेरंबूर के रिटर्निंग ऑफिसर को नए नोटिस भेजे जाएंगे। नोटिस तामील होने के बाद सभी संबंधित पक्ष अदालत में अपना जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद हाईकोर्ट दो सप्ताह बाद होने वाली अगली सुनवाई में मामले की आगे की प्रक्रिया पर विचार करेगा। फिलहाल अदालत ने चुनाव परिणाम पर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है और न ही मुख्यमंत्री की जीत पर कोई टिप्पणी की है।
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